लखनऊ:-पुलिस मुखिया डीजीपी ओपी सिंह ने भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एवं हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं को रोकने के लिए सभी पुलिस कप्तानों को नोडल अधिकारी नामित किया है। इसके साथ ही उन्हें इस कार्य के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश भी दिया ग है। उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं जघन्य अपराध हैं। गलत अवधारणाओं के आधार पर व्यक्तियों के किसी समूह अथवा भीड़ द्वारा कानून का स्वयं पालन कराए जाने के नाम पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई करना कानून के तहत पूर्णतया अक्षम्य एवं दण्डनीय अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 के अपने एक फैसले में मॉब लिंचिंग की रोकथाम एवं ऐसी घटनाओं की विवेचनाओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी ने कहा है कि जिलों में नोडल अधिकारी की सहायता के लिए सभी जिलों में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्तर के एक अधिकारी होंगे, जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे।
Mohammad saif Bureau chief